खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के पात्र परिवारों को कम कीमत या मुफ्त राशन देने के लिए नए राशन कार्ड (पात्र गृहस्थी/अंत्योदय) बनाने का पोर्टल खोल दिया गया है। इसके साथ ही जिन परिवारों के राशन कार्ड पहले से बने हुए हैं, वे अपने घर के नए सदस्यों (जैसे नवजात बच्चों या नई बहू) का नाम भी ऑनलाइन जुड़वा सकते हैं।
🔹 उपलब्ध सेवाएं:
- नया राशन कार्ड आवेदन: नए शादीशुदा जोड़ों या छूटे हुए परिवारों के लिए नया कार्ड।
- सदस्य का नाम जोड़ना: परिवार में बढ़े नए सदस्यों का नाम राशन लिस्ट में शामिल करना।
- नाम हटाना या संशोधन: गलत नाम सुधारना या शादी के बाद बेटी का नाम हटाना।
- डीलर बदलना: अपने नजदीकी कोटेदार की दुकान का ऑनलाइन चयन या बदलाव।
📋 आवश्यक दस्तावेज़:
- परिवार की महिला मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो।
- घर के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
- बैंक पासबुक की कॉपी और आय प्रमाण पत्र।
- नए बच्चे का नाम जोड़ने के लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र।
