तारीख: 5 सितंबर, 2026 | लेखक: केंद्र प्रबंधक (नशीबा मंसूरी) | कोई टिप्पणी नहीं
आयकर विभाग (Income Tax Department) के कड़े निर्देशों के अनुसार, सभी नागरिकों के लिए अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा, जिससे आप बैंक में बड़ा लेनदेन नहीं कर पाएंगे और न ही नया खाता खोल पाएंगे।
🔹 लिंक न होने पर होने वाली परेशानियां:
- बैंक से ₹50,000 से अधिक की निकासी या जमा करने पर रोक।
- नया बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड या लोन लेने में समस्या।
- सरकारी टैक्स रिफंड रुक जाना।
🛠️ हमारे केंद्र पर आएं और करवाएं समाधान:
यदि आपको नहीं पता कि आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं, तो हमारे केंद्र पर आकर निशुल्क स्टेटस चेक करवाएं। यदि लिंक नहीं है, तो हम सरकार द्वारा निर्धारित लेट फीस के साथ आपके पैन को आधार से सुरक्षित रूप से लिंक कर देंगे। अपने साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर लाएं।
